अयोध्या में राम जन्मभूमि फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली 5 एकड़ जमीन के लिए न्यास (ट्रस्ट) बनाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. इस याचिका में मांग की गई थी कि जिस तरह से श्रीराम तीर्थयात्रा न्यास (ट्रस्ट) को गठित किया गया है, उसी तर्ज पर एक ट्रस्ट बनाकर सुन्नी वक्फ बोर्ड पांच एकड़ जमीन सौंपी जाए.
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने दो अधिवक्ताओं की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में कहा गया था कि कोष के सही प्रबंधन के लिए निजी लोगों और राज्य सुन्नी बोर्ड के सदस्यों के अलावा केन्द्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी है.
याचिका के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने के लिए दी गई पांच एकड़ जमीन में एक मस्जिद, सांस्कृतिक एवं अनुसंधान केन्द्र, सामुदायिक रसोई, एक अस्पताल और एक पुस्तकालय सहित जन उपयोगी केन्द्र के निर्माण के वास्ते ‘इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन' नाम से एक न्यास बनाने की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की थी.
याचिका में कहा गया कि इसमें सरकार के किसी अधिकारी को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए न्यास में होता है. याचिका में कहा गया कि उम्मीद है कि सैकड़ों लोग ‘इस्लामिक ट्रस्ट' स्थल पर जाएंगे और इसे भारत के साथ ही विदेशों से भी कोष मिलेगा, इसलिए कोष का और न्याय की संपत्तियों का सही प्रबंधन होना चाहिए.
(इनपुट एजेंसी भाषा से भी)
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