
जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी ने गुरुवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर फिर निशाना साधा और नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली कंपनी के अधिग्रहण पर सवाल खड़े किए।
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नई दिल्ली:
जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी ने गुरुवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर फिर निशाना साधा और नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली कंपनी के अधिग्रहण पर सवाल खड़े किए। इस कंपनी को कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण दिया।
वहीं, सुब्रह्मण्यम स्वामी के आरोपों को ‘पूरी तरह से झूठा, निराधार और मानहानिपूर्ण’ बताते हुए राहुल गांधी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी।
राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल ने सेक्शन 25 के तहत एक कम्पनी की शुरुआत की जिसे ‘यंग इंडियन’ नाम दिया और इसमें प्रत्येक का शेयर 38 फीसदी था। इस कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स का अधिग्रहण किया जिसकी स्थापना दिवंगत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यही कम्पनी नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज का प्रकाशन करती थी।
स्वामी ने कहा कि एसोसिएटेड जर्नल्स को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से बिना प्रतिभूति के 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण मिला और उनका दावा है कि आयकर अधिनियम के तहत यह अवैध है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण नहीं दे सकतीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कारण यंग इंडियन ने बोर्ड में प्रस्ताव लाकर सिर्फ 50 लाख रुपये में ऋण खत्म कर दिया। एसोसिएटेड जर्नल्स को शेयरों के हस्तांतरण के जरिये यंग इंडियन को बेच दिया जो अखबार या पत्रिका निकालने वाली कंपनी नहीं है।
वहीं, सुब्रह्मण्यम स्वामी के आरोपों को ‘पूरी तरह से झूठा, निराधार और मानहानिपूर्ण’ बताते हुए राहुल गांधी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी।
राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल ने सेक्शन 25 के तहत एक कम्पनी की शुरुआत की जिसे ‘यंग इंडियन’ नाम दिया और इसमें प्रत्येक का शेयर 38 फीसदी था। इस कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स का अधिग्रहण किया जिसकी स्थापना दिवंगत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यही कम्पनी नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज का प्रकाशन करती थी।
स्वामी ने कहा कि एसोसिएटेड जर्नल्स को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से बिना प्रतिभूति के 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण मिला और उनका दावा है कि आयकर अधिनियम के तहत यह अवैध है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण नहीं दे सकतीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कारण यंग इंडियन ने बोर्ड में प्रस्ताव लाकर सिर्फ 50 लाख रुपये में ऋण खत्म कर दिया। एसोसिएटेड जर्नल्स को शेयरों के हस्तांतरण के जरिये यंग इंडियन को बेच दिया जो अखबार या पत्रिका निकालने वाली कंपनी नहीं है।
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