नई दिल्ली:
एक अखबार में ‘भड़काउ लेख’ लिखने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यण स्वामी से पूछताछ की। वकील के साथ स्वामी यहां दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा के अंतरराज्यीय प्रकोष्ठ में सुबह 11 बजे पहुंचे।
जनता पार्टी प्रमुख को इस मामले में संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जनवरी तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्वामी को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए ये वचन देने के लिए कहा था कि वह भविष्य में इस तरह के लेख नहीं लिखेंगे। अदालत ने स्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा था।
दिल्ली पुलिस ने तीन अक्टूबर को समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में स्वामी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। मुस्लिमों को मताधिकार से वंचित करने के सुझाव के बारे में उनकी टिप्पणी पर मामला दर्ज किया गया था। अपराध शाखा ने जुलाई में एक अखबार में उनका लेख प्रकाशित होने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (समुदायों के बीच कटुता फैलाने) के तहत एक मामला दर्ज किया था।
जनता पार्टी प्रमुख को इस मामले में संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जनवरी तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्वामी को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए ये वचन देने के लिए कहा था कि वह भविष्य में इस तरह के लेख नहीं लिखेंगे। अदालत ने स्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा था।
दिल्ली पुलिस ने तीन अक्टूबर को समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में स्वामी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। मुस्लिमों को मताधिकार से वंचित करने के सुझाव के बारे में उनकी टिप्पणी पर मामला दर्ज किया गया था। अपराध शाखा ने जुलाई में एक अखबार में उनका लेख प्रकाशित होने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (समुदायों के बीच कटुता फैलाने) के तहत एक मामला दर्ज किया था।
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