नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ लेख लिखने के मामले में जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। स्वामी पर पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने एक अखबार में भड़काऊ लेख लिखने का केस दाखिल किया था।
पुलिस ने स्वामी पर दायर की गई एफआईआर में कहा था कि यह लेख दो समुदायों के बीच बैर बढ़ाने वाला है। स्वामी का यह लेख पिछले साल जुलाई महीने में छपा था। स्वामी पहले ही कह चुके है कि उस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस पर विवाद हो सके।
पुलिस ने स्वामी पर दायर की गई एफआईआर में कहा था कि यह लेख दो समुदायों के बीच बैर बढ़ाने वाला है। स्वामी का यह लेख पिछले साल जुलाई महीने में छपा था। स्वामी पहले ही कह चुके है कि उस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस पर विवाद हो सके।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं