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This Article is From Jan 13, 2012

भड़काऊ लेख के मामले में स्वामी को अंतरिम जमानत

भड़काऊ लेख के मामले में स्वामी को अंतरिम जमानत
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ लेख लिखने के मामले में जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। स्वामी पर पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने एक अखबार में भड़काऊ लेख लिखने का केस दाखिल किया था।

पुलिस ने स्वामी पर दायर की गई एफआईआर में कहा था कि यह लेख दो समुदायों के बीच बैर बढ़ाने वाला है। स्वामी का यह लेख पिछले साल जुलाई महीने में छपा था। स्वामी पहले ही कह चुके है कि उस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस पर विवाद हो सके।

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