हरिद्वार के कुम्भ मेले के लिए SOP जारी, कोविड की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

हरिद्वार आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को महाकुंभ मेला 2021 के वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा

हरिद्वार के कुम्भ मेले के लिए SOP जारी, कोविड की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

हरिद्वार के कुंभ मेले के लिए उत्तराखंड सरकार ने एसओपी जारी किया है.

नई दिल्ली:

उत्तराखंड सरकार (Uttrakhand Government) ने कुम्भ मेला हरिद्वार 2021 (Kumbh Mela Haridwar 2021) के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है. सभी आश्रम/धर्मशाला/होटल/अतिथि गृह में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हरिद्वार आगमन की तिथि से 72 घंटे पहले तक की निगेटिव COVID RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा. कुंभ मेला हरिद्वार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा यात्री को महाकुंभ मेला, 2021 के वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. केवल रजिस्टर्ड लोगों को ही एंट्री मिलेगी.

आश्रम या धर्मशाला में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा जिसके पास एंट्री पास होगा और हथेली के ऊपरी भाग पर अमिट स्याही का चेक्ड मार्क होगा. कुंभ मेले के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन गायन एवं भंडारे के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

कुंभ मेले के दौरान अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अहम स्नान/पर्व स्नान/शाही स्नान के दिन केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी. भोजन, डेयरी, दवा, पूजन सामग्री और कंबल आदि की दुकानें ही खुलेंगी.

किसी भी श्रद्धालु/ श्रद्धालुओं के जत्थे को पवित्र स्नान के लिए अधिकतम 20 मिनट दिए जाएंगे. इसके बाद श्रद्धालुओं  की निकासी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की तैनाती की जाएगी ताकि अगला जत्था पवित्र स्नान कर सके. स्नान घाट या घाट क्षेत्र में तैनात सभी कर्मी यथासंभव PPE किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे.

रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालु रेलवे टिकट के साथ कुंभ मेला का पंजीकरण पत्र और कोविड की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाएंगे तभी स्टेशन से निकलने की अनुमति होगी. बस स्टैंड/स्टेशन/डिपो पर कुंभ मेला प्रवेश के लिए पंजीकरण पत्र और कोविड-19 की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने के बाद ही यात्रियों या श्रद्धालुओं को बस में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इन सबके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क का हर समय अनिवार्य उपयोग, देह से दूरी के नियम का पालन करना होगा. 

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उत्तराखंड सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं, वो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अतिरिक्त हैं. यानी भारत सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी लागू होंगे और उत्तराखंड सरकार के SOP भी.