कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा के खिलाफ बलात्कार के मामले में जांच करवाने का आदेश दिया है।
कार्तिक गौड़ा ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि एक कन्नड़ अभिनेत्री द्वारा उनके खिलाफ दायर बलात्कार के मामले को खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस अपील को ठुकरा दिया।
हालांकि कार्तिक गौड़ा के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट ने उस अभिनेत्री के साथ उनकी शादी को कानूनी तौर पर सही नहीं पाया और इसलिए अभिनेत्री की तरफ से दी गई सभी दलीलों को ख़ारिज करते हुए इन दोनों की शादी को मानयता देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अभिनेत्री को कार्तिक की पत्नी का दर्जा देने से भी मना कर दिया।
दरअसल पिछले साल कार्तिक गौड़ा की मंगनी कुड़गू ज़िले के कुशाल नगर में होते ही इस कन्नड़ अभिनेत्री ने दावा किया कि मंगलौर में उसकी कार्तिक से पिछले साल जून में शादी हुए थी।
मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा, जिसने दोनों की शादी को सबूतों के आधार पर मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कार्तिक ने जहां बलात्कार का मुकदमा खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में अर्ज़ी लगाई, वहीं इस अभिनेत्री ने पत्नी का दर्ज पाने के लिए कोर्ट से गुहार की थी।
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर बेंगलुरु में मौजूद केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा की वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे।
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