पूर्व IPS डीजी वंजारा ने दिये थे गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या के आदेश, गवाह का दावा

सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ कांड के एक गवाह ने शनिवार को यहां एक निचली अदालत को बताया कि सोहराबुद्दीन ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या की थी.

पूर्व IPS डीजी वंजारा ने दिये थे गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या के आदेश, गवाह का दावा

गवाह ने दावा किया कि गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा ने पंड्या की हत्या के कथित आदेश दिए थे.

खास बातें

  • सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर में गवाह का नया खुलासा
  • दावा, डीजी वंजारा ने हरेन पंड्या की हत्या के दिए थे आदेश
  • साल 2003 में अहमदाबाद में पंड्या की हत्या हुई थी
मुंबई:

सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ कांड के एक गवाह ने शनिवार को यहां एक निचली अदालत को बताया कि सोहराबुद्दीन ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या की थी. गवाह ने दावा किया कि गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा ने पंड्या की हत्या के कथित आदेश दिए थे. समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) ने इस गवाह के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. हालांकि कई समाचार पत्रों में गवाह के नाम बताए गए हैं.

साल 2003 में अहमदाबाद में पंड्या की हत्या हुई थी. गवाह ने कहा कि उसने 2002 में सोहराबुद्दीन से मुलाकात की थी और फिर उसकी दोस्ती सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी तुलसी प्रजापति से हो गई थी. अदालत में गवाह ने कहा, ‘‘उस वक्त सोहराबुद्दीन ने मुझे बताया कि उसे गुजरात के गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या करने के लिए डी जी वंजारा से पैसे मिले थे और उसने वह काम पूरा किया. फिर मैंने उससे कहा कि उसने जो कुछ किया, वह गलत था और उसने एक अच्छे इंसान की हत्या की थी''. 

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गवाह ने कहा कि वर्ष 2005 में राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और उदयपुर जेल में उसे रखा गया था जहां उसकी मुलाकात प्रजापति से हुई थी. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस जे शर्मा के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए गवाह ने कहा, ‘‘प्रजापति ने मुझसे कहा कि गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी की हत्या की''. गवाही अगले हफ्ते जारी रहेगी. गुजरात पुलिस के साथ साल 2005 में एक कथित फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी मारी गई थी. बाद में गुजरात एवं राजस्थान पुलिस के साथ एक अन्य कथित फर्जी मुठभेड़ में प्रजापति भी मारा गया था. इन दोनों कथित फर्जी मुठभेड़ों के लिए सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए कुल 38 लोगों में से 16 को निचली अदालत आरोपमुक्त कर चुकी है. आरोपमुक्त होने वालों में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वंजारा और गुजरात एवं राजस्थान पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.  

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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