
सीबीआई की अदालत ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बाद गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक पीसी पांडे को भी बरी कर दिया।
पीसी पांडे की आरोप खारिज करने की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पीसी पांडे ने पद पर रहते हुए जो भी फैसले लिए वो उनके अधिकार क्षेत्र में थे।
इसके अलावां पीसी पांडे पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी सरकारी अनुमति नहीं ली गई है। इसलिए उनपर लगे सारे आरोप खारिज किए जाते हैं।
पीसी पांडे पर अमित शाह के कहने पर सोहराबुदीन फर्जी मुठभेड़ की साजिश की मीटिंग के लिए बाकी अफसरों को शामिल करने और बाद में राज खुल जाने पर मामले की जांच को धीमा करने का आरोप था।
सोहराबुदीन को नवंबर 2005 में फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया था।
सीबीआई के मुताबिक सोहराबुदीन शेख ने राजस्थान के संगमरमर व्यापारी विमल पटनी से 24 करोड़ बतौर हफ्ते की मांग की थी।
इसलिए राजस्थान के तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने विमल पटनी की मुलाकात अमित शाह से करवाई थी।
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