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This Article is From Oct 21, 2021

क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्थर रोड जेल में आर्यन से मिलने पहुंचे शाहरुख खान

आर्यन खान और दूसरे आरोपियों की आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है. उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में आज पेश किया जाएगा.

क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्थर रोड जेल में आर्यन से मिलने पहुंचे शाहरुख खान
 शाहरुख खान और आर्यन के बीच थी शीशे की दीवार, 15 से 20 मिनट की बात
मुंबई:

मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी (Cruise Drugs  Party Case) मामले में फंसे आर्यन खान (Aryan Khan) से मिलने शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे. इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें शाहरुख खान जेल में एंट्री करते दिख रहे हैं. जेल सुप्रिटेंडंट के मुताबिक- शाहरुख जब जेल के अंदर आए तब उनकी एंट्री हुई.  आधार कार्ड और अन्य डॉक्युमेंटस देखे गए. फिर टोकन के साथ उन्हें अंदर भेज गया. आर्यन और शाहरुख में 15-20 मिनट तक बातचीत हुई. बातचीत के दौरान दोनों के बीच एक ग्लास फेंसिंग थी और दोनो तरफ इंटरकॉम था.  बातचीत के दौरान 4 गार्ड मौजूद थे. किसी सामान्य आरोपी के परिजन की तरह ही शाहरुख ने भी आर्यन से मुलाकात की. कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. मुलाकात का समय पूरा होने के बाद शाहरुख खुद ही बाहर निकल गए. बता दें कि कुछ दिन पहले ही शाहरुख और गौरी से आर्यन खान की वीडियो कॉल पर बात हुई थी.

वैसे आज आर्यन खान और दूसरे आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है. आमतौर पर इसे फिर से 14 दिन बढ़ाने के लिए आरोपियों को अदालत ले जाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेशी की जा रही है, इसलिए आर्यन खान की भी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी. अदालत नहीं ले जाया जाएगा.

आर्यन खान की ओर से हाईकोर्ट में फ्रेश बेल फाइल की गई : एनसीबी सूत्र

एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक-  हाईकोर्ट में आर्यन खान की तरफ से फ्रेश बेल एप्लिकेशन फाइल की गई है. आर्यन और बाकी के आरोपियों के लिए रिप्लाई की तैयारी चल रही है. एनडीपीएस कोर्ट के आदेश के अहम बिंदु भी हमारे जवाब का हिस्सा होगा. बता दें कि इससे पूर्व मुंबई की सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अब उनके वकील बॉम्बे हाइकोर्ट पहुंचे हैं. सवाल ये है कि क्या व्हाट्सऐप चैट ने क्रूज ड्रग्स मामले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ाई हैं? आखिर इन व्हाट्सऐप चैट में ऐसा है क्या?

आर्यन खान केस पर मुंबई कोर्ट ने कही ये बातें

"व्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी आर्यन खान नियमित रूप से मादक पदार्थों के लिए अवैध नशीली दवाओं की गतिविधियों में लिप्त रहा है. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि जमानत मिलने पर आर्यन खान के इसी तरह के अपराध करने की संभावना नहीं है. रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से आरोपी नंबर 1 (आर्यन खान) की आपूर्तिकर्ताओं और पेडलर्स के साथ सांठगांठ का पता चलता है.  आरोपी 1 और 2 (अरबाज मर्चेंट) लंबे समय से दोस्त हैं. उन्होंने एक साथ यात्रा की और उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर एक साथ पकड़ा गया. इसके अलावा, अपने स्वैच्छिक बयानों में, दोनों ने खुलासा किया कि उनके पास उक्त पदार्थ उनके इस्तेमाल के लिए था."

कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार, इन सभी बातों से पता चलता है कि आर्यन खान को अरबाज मर्चेंट द्वारा अपने जूते में छुपाए गए प्रतिबंधित पदार्थ के बारे में पता था. चूंकि आर्यन खान को मर्चेंट के जूते में चरस के बारे में पता था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह दोनों आरोपियों के ही पास था. व्हाट्सएप चैट में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का उल्लेख था, प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि आर्यन खान प्रतिबंधित नशीले पदार्थों में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में था. रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चलता है कि आरोपी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है. चूंकि आरोपी साजिश का हिस्सा है, इसलिए जब्त की गई दवाओं की पूरी मात्रा के लिए उत्तरदायी भी है. सभी आरोपियों के मामले को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है.आगे पूछताछ के दौरान, उन्होंने उन लोगों के नामों का खुलासा किया जिन्होंने उन्हें प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति की थी. "

"इस प्रकार, इन सभी तथ्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि अभियुक्तों ने एक दूसरे के साथ साजिश में काम किया. यह पता चलता है कि सभी आरोपी एक ही सूत्र में जुड़े हुए हैं. इस साजिश को मुकदमे के समय विचार किया जाना आवश्यक है. मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू होगी. इसलिए, इस मामले में संतुष्टि दर्ज करना संभव नहीं है कि आवेदकों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है. जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का हिस्सा प्रतीत होते हैं और इस संबंध में जांच चल रही है. जैसा कि एएसजी ने तर्क दिया, चूंकि सभी आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर उनमें से किसी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह पूरी जांच में बाधा डालेगा."

2 अक्टूबर को एनसीबी ने क्रूज पर छापेमारी के बाद आर्यन को किया था अरेस्ट

2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने पहले आर्यन और उनके दोस्तों को हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया था. अब तक इस मामले में 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. आर्यन फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं. कोर्ट का फैसला आने से ठीक पहले इस केस में एक नई जानकारी भी सामने आई.
बताया जा रहा है कि एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन के जो ड्रग्स से सम्बंधित वॉट्सऐप चैट सौंपे हैं, उनमें एक डेब्‍यू ऐक्‍ट्रेस के साथ भी ड्रग्‍स को लेकर बातचीत है, हालांकि, ये  ऐक्‍ट्रेस कौन है, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है. अब हाई कोर्ट में न सिर्फ केस पर नए सिरे से बहस होगी, बल्‍क‍ि सेशंस अदालत की ऑर्डर कॉपी को देखते हुए उन बिंदुओं पर भी गौर करना होगा, जिस कारण कोर्ट ने जमानत नहीं दी.

आर्यन खान से जुड़ा ये वीडियो भी देखें

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