SC ने सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 2020-21 सत्र के लिए आरक्षण पर रोक लगाई
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उच्चतम न्यायलय ने सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 2020-21 सत्र के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने मामले को विचार के लिए बड़ी बेंच में भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG दाखिलों को छेड़ा नहीं जाएगा. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि मामले के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे जोकि मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी.