केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोबारा एक परिपत्र भेजा है. इसके तहत जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज के संबंध में सहायता देने का प्रावधान है. राज्य सरकारें किसानों की सहायता के लिए इस बाजार हस्तक्षेप योजना का तत्काल लाभ उठा सकती हैं.
योजना के तहत, एमआईएस दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे कृषि उत्पादों का मूल्य बाजार मूल्य से 10 प्रतिशत कम हो या फिर उत्पादन 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाए तो राज्य सरकार इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. राज्यों की निर्धारित एजेंसियों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर एक पूर्व निर्धारित मात्रा खरीदी जाती है या जब तक कीमतें एमआईपी से ऊपर स्थिर नहीं होती हैं, जो पहले हो एवं केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को नुकसान की 50 प्रतिशत तक भरपाई की जाती है.
इसमें बागवानी, फल-सब्जी वाले किसानों को इनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि यह योजना लागू करके बागवानी किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए.
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