दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण (Delhi NCR Pollution) की समस्या से निपटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार पर फिर सवाल खड़े किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ये बताएं कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. इस पर दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए राहुल मेहरा ने कहा कि हमने हलफनामा दिया है. सीजेआई ने कहा कि हलफनामे को छोड़ दीजिए. कठोर उपायों के बारे में बताएं. मेहरा ने कहा कि नगर निगमों को कुछ कदम उठाने होंगे. CJI ने पूछा- 'क्या आप नगर निगमों पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं?
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारे पास ऐसे मामले हैं जहां दिल्ली सरकार ने MCD के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं दिया. ऐसे में हम मजबूर हो जाएंगे कि आपकी कमाई और पॉपुलेरिटी स्लोगन पर खर्च होने वाले पैसे का ऑडिट कराने का आदेश दें.
CJI एनवी रमना ने कहा कि आपके पास 69 रोड साफ करने वाली मशीनें हैं. क्या ये काफी है? मेहरा ने कहा कि MCD से हलफनामा मांगा जाए. जस्टिस चद्रचूड़ ने कहा कि आप हमें तत्काल कदम बताएं कि आप 24 घंटे के भीतर मशीनों की संख्या कैसे बढाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें सरकारों से कदमों की उम्मीद थी. मुद्दे हैं पराली जलाना, सड़क की धूल, गाड़ियां. आप सभी समितियों से मिलें और हमें बताएं कि योजना कैसे लागू हो. कल शाम तक बताए. गैर-जरूरी वाहनों का प्रवेश रोकने और उद्योगों को रोकने जैसे सुझाव पर गौर करें.
वीडियो: SC में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का हलफनामा, कहा- फुल लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार
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