
फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने वकील ऋषि मल्होत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि याचिका महिलाओं को भी पुरुषों की तरह रेप और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में दंडित किया जाए क्योंकि पुरूष भी रेप के पीड़ित हो सकते हैं. इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि ये संसद का काम है और वही इस पर फैसला ले सकती है. ऐसे कानून महिलाओं के सरंक्षण के लिए बनाए गए हैं.
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याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार कानून पर फिर से विचार करने की सहमित जताई है.
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याचिका में कहा गया कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के खिलाफ रेप या यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराता है तो महिला के खिलाफ कोई करवाई नहीं होती क्योंकि 158 साल पुराने आईपीसी के मुताबिक केवल पुरुष ही ऐसे अपराध करते हैं.
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