कुत्तों के काटने के मामले में केंद्र और केरल सरकार को नोटिस

कुत्तों के काटने के मामले में केंद्र और केरल सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सर्वोच्च न्यायालय ने कुत्तों द्वारा काटे जाने के पीड़ितों को मुआवजा देने की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और केरल सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में इसका जवाब देने को कहा है। जन सेवा शिशुभवन नाम की समाजसेवी संस्था ने अपनी याचिका में कहा है कि केरल में एक दिन में एक अस्पताल में कुत्तों द्वारा काटे जाने के 24 मरीज आते हैं।

वकील वी.के. बीजू ने स्कूली बच्चों के लिए खास संरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि ये बच्चे खास तौर से आवारा कुत्तों के निशाने पर होते हैं।

उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि समाजसेवी संस्थाओं और संगठनों को आवारा कुत्तों को जान से मारने की अनुमति दी जाए। वकील ने अदालत से यह निर्देश देने का भी आग्रह किया कि कुत्तों के काटे हर मरीज को देश के अस्पतालों में नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा दी जाए।

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अदालत ने इस मामले को पहले के एक अन्य मामले के साथ नत्थी कर दिया है जिसमें भी आवारा कुत्तों को मारने की इजाजत मांगी गई है।