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This Article is From May 09, 2019

राजीव गांधी हत्याकांड : सजा काट रहे दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र क़ैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. 

राजीव गांधी हत्याकांड : सजा काट रहे दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की
प्रतिकात्मक चित्र
नई दिल्ली:

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र क़ैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. पीड़ितों ने राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर संविधान पीठ पहले ही फैसला दे चुका है, लिहाज़ा इसमें दखल देने की जरूरत नही है. दरसअल राज्य सरकार ने 7 दोषियों की रिहाई के आदेश दिए थे, लेकिन अभी ये मामला राज्यपाल के पास लंबित है. अब राज्यपाल इस बात पर अंतिम फैसला लेंगे कि 7 दोषियों को रिहा किया जाए या नही. आपको बता दें कि याचिकाकर्ता एस अब्बास उस वक्त आठ साल के थे जब उनकी मां की राजीव गांधी के साथ धमाके में मौत हो गई थी.

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राज्य सरकार ने कहा था कि ये लोग पहले ही 25 साल से ज़्यादा कैद काट चुके हैं. याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि इन्हें उम्रकैद की सज़ा मिली है तो आखिरी सांस तक ये कैद में ही रखे जाने चाहिए. राज्य सरकार की दलील थी कि विधानसभा पहले ही इनकी रिहाई के प्रस्ताव पारित कर चुकी है. राज्यपाल को इस पर फैसला करना है लेकिन यहां कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से राज्यपाल के फैसले में देरी हो रही है.ृ कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम इसे खारिज कर रहे हैं. अब राज्यपाल फैसला ले सकते हैं. 

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