सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो गया है जिसमें उसने सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के फोटो का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। कोर्ट इस मामले में 14 सितंबर को सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुछ राज्यों ने याचिका दाखिल की है।
आम तौर पर पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती लेकिन इसकी तय प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चेंबर आफ जजेस ने इसकी सुनवाई का फैसला लिया।
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और असम की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की हैं। इन राज्यों का तर्क है कि मुख्यमंत्री भी उसी तरह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है जैसे कि प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है। जब प्रधानमंत्री के फोटो सरकारी विज्ञापनों में लगाए जा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के क्यों नहीं?
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुछ राज्यों ने याचिका दाखिल की है।
आम तौर पर पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती लेकिन इसकी तय प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चेंबर आफ जजेस ने इसकी सुनवाई का फैसला लिया।
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और असम की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की हैं। इन राज्यों का तर्क है कि मुख्यमंत्री भी उसी तरह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है जैसे कि प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है। जब प्रधानमंत्री के फोटो सरकारी विज्ञापनों में लगाए जा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के क्यों नहीं?
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