अहमदाबाद:
संजीव भट्ट की ज़मानत याचिका पर सोमवार को अहमदाबाद सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। शनिवार को जस्टिस वीके व्यास ने याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। सरकार की तरफ़ से संजीव भट्ट की ज़मानत का विरोध किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि भट्ट आपराधिक साज़िश में शामिल रहे हैं और वो ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एसवी राजू ने कहा कि भट्ट पर आईपीसी की धाराओं के तहत इलज़ाम लगाए गए हैं। वहीं, जमखंबालिया मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पर कार्रवाई का विरोध करनेवाली याचिका पर भी सोमवार को फ़ैसला आ सकता है। मामले के मुताबिक जामनगर में एडिशनल सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर तैनाती के दौरान 150 लोगों को हिरासत में लिया था। हिरासत में प्रभुदास वैशनानी नाम के व्यक्ति को भी लिया गया लेकिन छूटने के बाद रेनल फेल्योर से उसकी मौत हो गई। वैशनानी के भाई ने इस मामले में भट्ट के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई थी। सीआईडी ने इस मामले को अपने हाथ लिया और सरकार से इस मामले में कार्रवाई का आदेश मांगा था जो देने से सरकार ने मना कर दिया।
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