सलमान खान ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया है....
जोधपुर:
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान आज जोधपुर की सीजेएम (Chief Judicial Magistrate) कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने अपनी गवाही में खुद को बेकसूर बताया और कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया है.सलमान ने कहा कि झूठे गवाह वन विभाग ने तैयार करवाए. वन विभाग ने यह सब पब्लिसिटी के लिए किया है. सुरक्षा कारणों की वजह से उस रात वह होटल से बाहर ही नहीं निकले थे.
सलमान ने कोर्ट में 65 सवालों के जवाब दिए. कोर्ट ने सलमान से सवाल किया कि शिकार वाली रात जीप कौन चला रहा था.
सलमान के अलावा सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी जोधपुर कोर्ट में पेश हुए. इन सभी पर 1998 में काले हिरण के शिकार का आरोप है. घटना उस समय की है जब जोधपुर में ये लोग फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. अभी कुछ दिन पहले 18 जनवरी को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान को आर्म्स ऐक्ट केस में बरी कर दिया था जहां सलमान पर अवैध रूप से हथियार रखने और उससे शिकार करने का आरोप लगा था. सलमान को इस केस में संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी किया था.
गौरतलब है कि सलमान खान पर आरोप था कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे, जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी. (शिकार केस: अभी आसान नहीं 'दबंग' सलमान खान की आगे की डगर)
1998 में सलमान पर हिरण शिकार के तीन मामलों समेत कुल चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी. उस समय सलमान को जेल यात्रा करनी पड़ी थी. बाद में हाईकोर्ट ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था.
सलमान ने कोर्ट में 65 सवालों के जवाब दिए. कोर्ट ने सलमान से सवाल किया कि शिकार वाली रात जीप कौन चला रहा था.
सलमान के अलावा सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी जोधपुर कोर्ट में पेश हुए. इन सभी पर 1998 में काले हिरण के शिकार का आरोप है. घटना उस समय की है जब जोधपुर में ये लोग फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. अभी कुछ दिन पहले 18 जनवरी को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान को आर्म्स ऐक्ट केस में बरी कर दिया था जहां सलमान पर अवैध रूप से हथियार रखने और उससे शिकार करने का आरोप लगा था. सलमान को इस केस में संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी किया था.
गौरतलब है कि सलमान खान पर आरोप था कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे, जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी. (शिकार केस: अभी आसान नहीं 'दबंग' सलमान खान की आगे की डगर)
1998 में सलमान पर हिरण शिकार के तीन मामलों समेत कुल चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी. उस समय सलमान को जेल यात्रा करनी पड़ी थी. बाद में हाईकोर्ट ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था.
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