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This Article is From Jan 31, 2019

सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने आदेशों का पालन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना होगा

सहारा प्रमुख व उनकी कंपनी को 25 हजार करोड़ रुपये जमा करने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन वे आदेशों का पालन करने में नाकाम रहे

सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने आदेशों का पालन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना होगा
सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना होगा.
नई दिल्ली:

सहारा - सेबी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को सहारा प्रमुख सुब्रत राय को कोर्ट में तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट उसी दिन उचित आदेश जारी करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया इसलिए वे खुद कोर्ट आएं. इसके बाद कोर्ट उचित आदेश जारी करेगा. सहारा प्रमुख व उनकी कंपनी को 25 हजार करोड़ रुपये जमा करने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन वे कोर्ट के आदेशों का पालन करने में नाकाम रहे हैं.

यह भी पढ़ें : सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में सहारा चीफ सुब्रत राय खिलाफ अवमानना अर्जी दाखिल की

सेबी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 25000 करोड़ रुपये में से सहारा ने ब्याज के साथ 20000  करोड़ रुपये ही दिए हैं.

VIDEO : सुप्रीम कोर्ट ने 1500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा

इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको 2012 के आदेश के मुताबिक 25700 करोड़ रुपये देने थे लेकिन आपने 15000 करोड़ ही दिए हैं. ये सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है. अगर आप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर सकते तो कानून अपना काम करेगा.

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