
उत्तर प्रदेश में सरकारी सड़कों और गलियों में अतिक्रमण करके बने धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे. यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने गुरुवार को सभी जिलों में अफसरान को इसका निर्देश दिया है. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए 24 फरवरी को सरकार को इसका आदेश दिया था, इसके तहत 1 जनवरी 2011 के बाद सड़कों गलियों में अतिक्रमण कर बने सभी धार्मिक स्थल हटाये जाएंगे और 1 जनवरी 2011 से पहले सड़कों गलियों में बने धार्मिक स्थल उनका मैनेजमेंट करने वालों और उनके अनुयायियों की निजी ज़मीन पर शिफ्ट किए जाएंगे. ऐसा संभव न होने पर उन्हें सरकारी जमीन से हटा दिया जाएगा.
गौरतलब है कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी आदेश दे चुका है और 2016 में हाईकोर्ट भी. पिछली 24 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश पर सरकार ने क्या अमल किया, इस बारे में हमारे पास सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं आई है.ऐसे में अदालत ने 17 मार्च को मामले की सुनवाई की तारीख पर सरकार से जवाब तलब किया है. लिहाज़ा सरकार ने जिलों के सभी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों से 13 मार्च तक इस पर रिपोर्ट तलब की है.
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