महेंद्र सिंह धोनी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
भारतीय वन-डे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में पोज देकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में आंध्रप्रदेश के अनंतपुरा में चल रहे केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आंध्र प्रदेश से बेंगलूरू ट्रांसफर करने की धोनी की मांग पर आंध्र प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर आठ हफ्तों में जवाब मांगा है।
देश के कई हिस्सों में धोनी के खिलाफ दायर हुई हैं याचिकाएं
गौरतलब है कि एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर धोनी ने भगवान विष्णु के रूप में पोज देकर अपना फोटो छपवाया था। इस संबंध में देश के कई हिस्सों में धोनी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए अदालतों में याचिकाएं दायर की हुई हैं। उन्ही में से एक मामला आंध्र प्रदेश का भी है।
आंध्र के मामले को बेंगलुरू ट्रांसफर करने की मांग कर रहे माही
इस मामले को आंध्र प्रदेश से बेंगलूरू की अदालत में ट्रांसफर कराने की मांग को लेकर धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। धोनी का कहना है कि बेंगलूरू की अदालत में इसी तरह का एक अन्य मामला भी उनके खिलाफ विचाराधीन है। एक जैसे मामलों की अलग-अलग जगह सुनवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि एक ही मामले में दो जगह केस नहीं चल सकता। इसलिए आंध्र प्रदेश के मामले को बेंगलूरू में ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे पहले बंगलूरू मे चल रहे केस पर भी फिलहाल धोनी की याचिका पर पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
देश के कई हिस्सों में धोनी के खिलाफ दायर हुई हैं याचिकाएं
गौरतलब है कि एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर धोनी ने भगवान विष्णु के रूप में पोज देकर अपना फोटो छपवाया था। इस संबंध में देश के कई हिस्सों में धोनी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए अदालतों में याचिकाएं दायर की हुई हैं। उन्ही में से एक मामला आंध्र प्रदेश का भी है।
आंध्र के मामले को बेंगलुरू ट्रांसफर करने की मांग कर रहे माही
इस मामले को आंध्र प्रदेश से बेंगलूरू की अदालत में ट्रांसफर कराने की मांग को लेकर धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। धोनी का कहना है कि बेंगलूरू की अदालत में इसी तरह का एक अन्य मामला भी उनके खिलाफ विचाराधीन है। एक जैसे मामलों की अलग-अलग जगह सुनवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि एक ही मामले में दो जगह केस नहीं चल सकता। इसलिए आंध्र प्रदेश के मामले को बेंगलूरू में ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे पहले बंगलूरू मे चल रहे केस पर भी फिलहाल धोनी की याचिका पर पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं