AAP विधायक सोमनाथ भारती को राहत, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सजा निलंबित की

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) के लिए राहत की खबर है. दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती की सजा निलंबित कर दी है.

AAP विधायक सोमनाथ भारती को राहत, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सजा निलंबित की

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) - फाइल फोटो

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) के लिए राहत की खबर है. दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती की सजा निलंबित कर दी है. सोमनाथ भारती फिलहाल मालवीय नगर से विधायक बने रहेंगे. पिछले दिनों सोमनाथ भारती को एम्स के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी. दो साल की सजा के चलते सोमनाथ भारती की विधायकी चली गई थी और मालवीय नगर सीट खाली हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि अदालत ने सजा निलंबित कर दी है, इसलिए सोमनाथ भारती फिर मालवीय नगर के विधायक बन गए हैं.

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गौरतलब है कि उन पर एम्स (AIIMS) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ साल 2016 में मारपीट करने का आरोप था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को, भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक जेसीबी से एक चारदीवारी के घेरे को गिरा दिया था. मजिस्ट्रेट ने कहा, "अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सोमनाथ भारती के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है."

अदालत ने भारती को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिनमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 147 (दंगा करना) शामिल हैं. इन अपराधों में अधिकतम पांच साल जेल की सजा होती है.

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अदालत ने भारती के सहयोगियों और सह-अभियुक्तों - जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया. यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आर एस रावत की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. भारती ने अदालत से कहा था कि मामले में उन्हें झूठा फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी थी.