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This Article is From Sep 07, 2012

किरायेदार की बीवी से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अपने किरायेदार की बीवी से बलात्कार जुर्म में मकान मालिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बलात्कार के जुर्म में दोषी करार दिए गए व्यक्ति का नाम बृजेश है और वह बीजेपी के एक स्थानीय नेता का भाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश तिवारी ने बृजेश को सजा सुनाते वक्त इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि पुलिस ने बलात्कारी का साथ दिया और उसे बचाने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट के उन सभी निर्देशों को दरकिनार कर दिया, जिन्हें बलात्कार के मामलों की जांच करते वक्त अमल में लाना चाहिए।

अदालत ने उत्तरी दिल्ली के रहने वाले बृजेश को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि वह इस कुकृत्य के कारण इस काबिल नहीं है कि उसके प्रति नरमी बरती जाए। अदालत ने कहा, अपराध को अंजाम देते वक्त और उसके बाद भी दोषी के दोनों हाथ में जीत थी। उसने पीड़ित के साथ बलात्कार कर न केवल अपनी जिस्मानी भूख को शांत किया, बल्कि इस वारदात को रफा-दफा करने के लिए भी कई लोग उसका साथ दे रहे थे।

अदालत ने बलात्कारी बृजेश पर 1.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने पाया कि पुलिस ने पहले तो बृजेश के खिलाफ पीड़ित की शिकायत दर्ज करने से इनकार किया और इसके बाद अभियुक्त के परिवार की महिलाएं बलात्कार की शिकार महिला के घर गईं, जहां उसकी चप्पलों से पिटाई की गई।

पुलिस ने बृजेश को आखिरकार, अगस्त 2007 में गिरफ्तार किया। अपने पति और तीन बच्चों के साथ उत्तर-पश्चिम दिल्ली में स्थित बृजेश के मकान में रहने वाली पीड़ित की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद बृजेश को गिरफ्तार किया गया।

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