
नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
बिहार में नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करने के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने की.
सुप्रीम कोर्ट ने राजवल्लभ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा, क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए? 17 अक्तूबर तक जवाब मांगा है. और इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी.
बता दें कि राजबल्लभ यादव को 30 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी थी. बिहार सरकार ने आज कोर्ट में मांग की कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा ये सही नहीं होगा क्योंकि वह जेल से जमानत पर बाहर आ गया है. हम 17 अक्टूबर को तय करेंगे.
उल्लेखनीय है कि बिहार में नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक राजबल्लभ यादव को जमानत मिलने के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. याचिका में कहा गया है कि जमानत रद्द की जाए क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने गलत तरीके से जमानत दी है.
दरअसल नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा महिला थाने में 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गई. आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की को 7 फरवरी को बिहारशरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई.
सुप्रीम कोर्ट ने राजवल्लभ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा, क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए? 17 अक्तूबर तक जवाब मांगा है. और इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई होगी.
बता दें कि राजबल्लभ यादव को 30 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी थी. बिहार सरकार ने आज कोर्ट में मांग की कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा ये सही नहीं होगा क्योंकि वह जेल से जमानत पर बाहर आ गया है. हम 17 अक्टूबर को तय करेंगे.
उल्लेखनीय है कि बिहार में नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक राजबल्लभ यादव को जमानत मिलने के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. याचिका में कहा गया है कि जमानत रद्द की जाए क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने गलत तरीके से जमानत दी है.
दरअसल नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा महिला थाने में 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गई. आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की को 7 फरवरी को बिहारशरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई.
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