
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को हैंड सैनिटाइजर और मास्क की बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है.अपने ट्विटर अकाउंट पर पासवान ने लिखा कि कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली विभिन्न सामग्री और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं. अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी. 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये प्रति मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी.
हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। 3/3@drharshvardhan@narendramodi #IndiaFightsCorona
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) March 20, 2020
उन्होंने साफ किया हैंड सैनिटाइजर की 200 एमएल बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी. अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी. ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी. बता दें कि सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आमतौर पर 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करती है. हाल में इसमें चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क और हैंड सैनेटाइजर को भी जोड़ दिया गया.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार 5 श्रेणियों के उत्पादों के दाम की निगरानी करती है. इसमें खाद्यान्न श्रेणी में चावल, आटा, गेहूं, दलहन श्रेणी में चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, खाद्य तेल श्रेणी में मूंगफली तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, पाम तेल, वनस्पति, सब्जी श्रेणी में आलू, प्याज, टमाटर और विविध श्रेणी में चीनी, गुड़, दूध, चाय और नमक शामिल हैं. पासवान ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच बेहतर जागरुकता है। इसलिए देश में अन्य देशों के मुकाबले इसके विकराल रूप लेने की संभावना कम है.
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