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This Article is From Apr 01, 2014

राजीव हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट का मुजरिमों को उम्र कैद देने के निर्णय पर पुनर्विचार से इनकार

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राजीव हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट का मुजरिमों को उम्र कैद देने के निर्णय पर पुनर्विचार से इनकार
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के तीन मुजरिमों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार से इनकार करते हुए मंगलवार को केन्द्र सरकार की याचिका खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, 'हमने पुनर्विचार याचिका और संलग्न दस्तावेजों का सावधानी से अवलोकन किया है। हमें पुनर्विचार याचिका में कोई गुणवत्ता नहीं मिली और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।'

शीर्ष अदालत ने 18 फरवरी को अपने निर्णय में सरकार द्वारा दया याचिकाओं के निबटारे में अत्यधिक विलंब के आधार पर संतन, मुरूगन और पेरारिवलन की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। केन्द्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका में तर्क दिया था कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले के गुण दोष पर विचार नहीं किया और वे इस मामले में मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले गये।

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