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This Article is From Sep 11, 2019

राजस्थान में ट्रक मालिक को ओवर लोडिंग करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 1.41 लाख का चालान

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार ट्रक मालिक की पहचान भगवान राम के तौर पर की गई है. बता दें कि बीते कुछ दिनों में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें वाहन चालकों को चालान की बड़ी रकम चुकानी पड़ी है.

राजस्थान में ट्रक मालिक को ओवर लोडिंग करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 1.41 लाख का चालान
ट्रक मालिक को भरना पड़ा भारी चालान
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार द्वारा नए ट्रैफिक नियम लागू करने के बाद से वाहन चालकों को अपनी गलती के लिए चालान के रूप में भारी भरकम जुर्माना देना पड़ रहा है.ऐसा ही एक मामला राजस्थान से सामने आया है. यहां एक ट्रक मालिक को ओवर लोडिंग की वजह से 1.41 लाख रुपये का चालान भरना पड़ा. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार ट्रक मालिक की पहचान भगवान राम के तौर पर की गई है. बता दें कि बीते कुछ दिनों में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें वाहन चालकों को चालान की बड़ी रकम चुकानी पड़ी है. ऐसा ही एक मामला ओड़िशा में सामने आया था जहां एक ट्रक चालक को 80 हजार रुपये का चालान देना पड़ा था. 

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक सितंबर से देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर पास किए गए नए कानून को लागू किया है. बता दें कि संसद के बीते सत्र में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था और इसके कुछ प्रोवीजन पर राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव कर सकते है. राज्यों का कहा गया है कि कुछ मामलों में जुर्माने के राशि भी एक सीमा तक कम या ज्यादा कर सकते है लेकिन वो केंद्र सरकार की तरफ से नये कानून में निर्धारित उच्चतम सीमा से न तो ज्यादा हो सकती है और न ही न्युनतम सीमा से कम. राज्यों को इस रिलेक्सेशन के साथ ही केंद्र ने मोटर व्हीकल एक्ट के 63 प्रोवीजन को लागू करना होगा. 

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कितना होगा जुर्माना
नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है. इन नियमों के तहत अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये देना होगा. वहीं, बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाने (
रैश ड्राइविंग)  पर आपको जुर्माने के तौर पर पांच हजार रुपये देने होंगे. जबकि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है. पहले बगैर लाइसेंस के पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना होता था. नए नियम के तहत अगर आप बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हैं तो आपको 100 रुपये की जगह एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा . इसके अलावा तय सीमा से अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर 400 के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपये तक चालान होगा. वहीं, मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गये तो आपको  5,000 रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. 

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अब से हर 50 किमी पर एक एंबुलेंस
परिवहन मंत्री नितन गड़करी का दावा है कि नेशनल हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर एक एंबुलेंस तैनात की जाएगी. हर जिले में सांसद की अध्यक्षता में रोड सेफ्टी बोर्ड गठित होगा जो सड़क हादसों के स्पॉट का दौरा करेगी और सुझाव देगी. राष्टीय राजमार्गों पर कुल साढ़े चार सौ एंबुलेंस तैनात किए जाएंगे. यही नही टोल बूथ पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए एक दिसंबर से हर  गाड़ी पर फास्ट टैग लगाना मेंडेटरी कर दिया गया है. यानि एक दिसंबर से टोल पर कैश का लेनदेन पूरी तरह से बंद हो जायेगा. 

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दुर्घटना के 700 से ज्यादा जगहों की निशानदेही 
देशभर में सात सौ से ज्यादा जगहों की मिशानदेही की गई है जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं. इनको ठीक करने के लिए 14000 करोड़ खर्च करनें का इरादा है ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सकें. बता दें कि इन जगहों पर ही हुए हादसों में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

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