
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- राघव चड्ढा की अर्जी का जल्द निपटारा करें
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश
राघव चड्ढा की अर्जी पर 25 सितंबर तक निपटारा करे
अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल मानहानि मामला
BLOG: फॉलो करने का अर्थ सहमति नहीं, तो 'आप' के रीट्वीट से जेटली की मानहानि कैसे...?
राघव चड्ढा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील की गई कि उन पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित तौर पर आपत्तिजनक कहे जा रहे ट्वीट को रिट्वीट किया था. उन्होंने कहा कि सिर्फ रिट्वीट करने के आधार पर आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता. ये IT एक्ट के दायरे में आएगा.
पटियाला हाउस अदालत में मिली आप नेताओं को जान से मारने की धमकी
दरअसल-आप नेताओं ने केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाये थे. जेटली ने आरोपों से इनकार करते हुए आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था जो कि अभी पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित है। राघव ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं