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This Article is From Dec 12, 2019

Citizenship Bill: असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बोले PM मोदी- आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'केंद्र सरकार और मैं पूर्णतः कटिबद्ध हैं कि असमी लोगों के राजनैतिक, भाषायी, सांस्कृतिक और भूमि संबंधी अधिकारों की क्लॉज़ 6 की मूल भावना के अनुरूप संवैधानिक रूप से रक्षा की जाए.'

Citizenship Bill: असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बोले PM मोदी- आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.(फाइल तस्वीर)
नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) राज्यसभा से पास होने के बाद असम में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्वीट करते हुए वहां के लोगों से अपील की है. पीएम मोदी ने लिखा, 'मैं असम के अपने भाई-बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें नागरिकता संशोधन बिल (CAB) के पारित होने के बाद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई उनसे उनके अधिकार, अनूठी पहचान और खूबसूरत संस्कृति नहीं छीन सकता. वह लगातार फलती-फूलती रहेगी.'

साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'केंद्र सरकार और मैं पूर्णतः कटिबद्ध हैं कि असमी लोगों के राजनैतिक, भाषायी, सांस्कृतिक और भूमि संबंधी अधिकारों की क्लॉज़ 6 की मूल भावना के अनुरूप संवैधानिक रूप से रक्षा की जाए.'

बताते चलें कि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं. इन प्रदर्शनों में अभी तक दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है. स्टूडेंट यूनियन समेत कई संगठन इस बिल को खारिज करने की मांग कर रहे हैं.

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बुधवार को असम और त्रिपुरा के कई शहरों में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. लोगों को अफवाहों से बचाने के लिए बुधवार शाम त्रिपुरा में इंटरनेट और एसएमएस की सुविधा बंद कर दी गई. विरोध प्रदर्शनों के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है. साथ ही रेल सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है. बीती शाम असम में प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे. एहतियातन मंगलवार दोपहर से ही नेताओं के घरों के बाहर भारी सुरक्षाबल तैनात कर दिया गया था.

वहीं दूसरी ओर नागरिकता बिल के खिलाफ 'इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग' ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. लीग के सदस्य गुरुवार को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करेंगे. संगठन ने इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है.

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