आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
बिहार में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है. जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई 26 अक्तूबर तक टाल दी गई है.
हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, जब तक पीड़ित के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं होते तब तक राजबल्लभ को जेल भेजा जाना चाहिए. फिलहाल ट्रायल कोर्ट में पीड़िता की गवाही पर रोक जारी रहेगी.
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार और पीड़िता की ओर से कहा गया कि पीड़िता की गवाही होने तक राजबल्लभ तो बिहार से बाहर भेजा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ये देखना जरूरी है कि पीड़िता की बिना किसी डर और दबाव के गवाही हो जाए.
बिहार में नाबालिग लड़की से कथित दुष्कर्म मामले में आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करने की मांग वाली बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. बिहार सरकार का कहना है कि आरोपी के डर से पीड़िता कोर्ट में गवाही नहीं दे पा रही है.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की गवाही पर रोक लगा दी थी. इस मामले में यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. नवादा से विधायक राजबल्लभ यादव पर आरोप है कि उन्होंने इस साल फरवरी महीने में बिहारशरीफ स्थित अपने निवास पर एक स्कूल जाने वाली लड़की के साथ कथित दुष्कर्म किया था.
आरजेडी विधायक यादव को इस घटना के सामने आने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था. लेकिन, राज्य विधानसभा में वह अभी भी आरजेडी के विधायक बने हुए हैं.
हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, जब तक पीड़ित के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं होते तब तक राजबल्लभ को जेल भेजा जाना चाहिए. फिलहाल ट्रायल कोर्ट में पीड़िता की गवाही पर रोक जारी रहेगी.
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार और पीड़िता की ओर से कहा गया कि पीड़िता की गवाही होने तक राजबल्लभ तो बिहार से बाहर भेजा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ये देखना जरूरी है कि पीड़िता की बिना किसी डर और दबाव के गवाही हो जाए.
बिहार में नाबालिग लड़की से कथित दुष्कर्म मामले में आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करने की मांग वाली बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. बिहार सरकार का कहना है कि आरोपी के डर से पीड़िता कोर्ट में गवाही नहीं दे पा रही है.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की गवाही पर रोक लगा दी थी. इस मामले में यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. नवादा से विधायक राजबल्लभ यादव पर आरोप है कि उन्होंने इस साल फरवरी महीने में बिहारशरीफ स्थित अपने निवास पर एक स्कूल जाने वाली लड़की के साथ कथित दुष्कर्म किया था.
आरजेडी विधायक यादव को इस घटना के सामने आने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया था. लेकिन, राज्य विधानसभा में वह अभी भी आरजेडी के विधायक बने हुए हैं.
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