राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की फाइल तस्वीर
नई दिल्ली:
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भूमि अध्यादेश को फिर जारी करने की अनुमति दे दी है। हाल में संपन्न संसद के बजट सत्र में इसे कानून में बदला नहीं जा सका था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को फिर जारी करने का फैसला किया गया था।
आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को फिर जारी करने की अनुमति दे दी है। यह अध्यादेश तीसरी बार जारी किया गया है। पिछले साल मई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सत्ता में आने के बाद यह 13वां सरकारी आदेश जारी किया गया है।
पिछले साल दिसंबर में भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कानून, 2013 में संशोधन के लिए पहली बार यह अध्यादेश जारी किया गया था। इस अध्यादेश को विधेयक से बदला गया था। लोकसभा ने इसे 10 आधिकारिक संशोधनों के साथ पारित कर दिया, लेकिन सरकार राज्यसभा में संख्याबल की कमी की वजह से इसे पारित नहीं करा सकी।
इस साल मार्च में अध्यादेश दोबारा जारी किया गया। यह 3 जून को समाप्त हो रहा है। संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून संसद की संयुक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को फिर जारी करने का फैसला किया गया था।
आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश को फिर जारी करने की अनुमति दे दी है। यह अध्यादेश तीसरी बार जारी किया गया है। पिछले साल मई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सत्ता में आने के बाद यह 13वां सरकारी आदेश जारी किया गया है।
पिछले साल दिसंबर में भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कानून, 2013 में संशोधन के लिए पहली बार यह अध्यादेश जारी किया गया था। इस अध्यादेश को विधेयक से बदला गया था। लोकसभा ने इसे 10 आधिकारिक संशोधनों के साथ पारित कर दिया, लेकिन सरकार राज्यसभा में संख्याबल की कमी की वजह से इसे पारित नहीं करा सकी।
इस साल मार्च में अध्यादेश दोबारा जारी किया गया। यह 3 जून को समाप्त हो रहा है। संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून संसद की संयुक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है।
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