मुंबई की एक अदालत ने 4300 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में वीवा समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शनिवार को 27 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया.ईडी द्वारा वीवा समूह से जुड़े पांच आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी लिये जाने के बाद शुक्रवार को ठाकुर और सीए गोपाल चतुर्वेदी को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था.
ईडी के वकील हितेन वेनगावकर ने कहा कि दोनों को एक अवकाशकालीन अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने दोनों को तब ईडी की हिरासत में भेज दिया जब एजेंसी ने अदालत से कहा कि उसे एचडीआईएल से समूह की कंपनियों के अलग-अलग खातों में आए धन पर उनसे सवाल करना है.ईडी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव (पीएमसी) बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी की अपनी जांच के तहत एचडीआईएल के खिलाफ धनशोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं