PM Security Breach: 'जस्टिस इंदु मल्होत्रा को जांच करने नहीं देंगे, 26 जनवरी को PM को ब्लॉक कर देंगे', SC के वकीलों को आए फोन

पहले भी, सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को इस मुद्दे पर धमकी भरे फोन आ चुके हैं. तब वकीलों को पीएम मोदी के सुरक्षा चूक के मामले से दूर रहने को कहा गया था.

PM Security Breach:  'जस्टिस इंदु मल्होत्रा को जांच करने नहीं देंगे, 26 जनवरी को PM को ब्लॉक कर देंगे', SC के वकीलों को आए फोन

कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक संगठन SFJ से आए कॉल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (PM Modi Security Breach) की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है.  इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर से रिकॉर्डेड कॉल आने की खबर सामने आ रही है. कथित तौर पर कॉल खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) की ओर से आए हैं.  कॉल में कहा गया है कि "26 जनवरी को पीएम मोदी को ब्लॉक कर देंगे." कॉल में चेतावनी दी गई है कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा को पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच नहीं करने देंगे. 

धमकी भरी कॉल में चेतावनी दी गई है कि एसएफजे के खिलाफ शिकायतों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सूचीबद्ध किया जाएगा और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा. कहा गया है कि कब आप हमसे लोकतांत्रिक ढंग से, शांति से और जोर से सुनेंगे. 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को पीएम सुरक्षा चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. 

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इससे पहले भी, सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को इस मुद्दे पर धमकी भरे फोन आ चुके हैं. तब वकीलों को पीएम मोदी के सुरक्षा चूक के मामले से दूर रहने को कहा गया था. इस संबंध में वकीलों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है.  

बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने एक वकील की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया है, जिन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुनवाई को लेकर उन्हें धमकी भरी कॉल आई है.

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शिकायतकर्ता विष्णु शंकर जैन ने पीटीआई-भाषा से कहा कि गत सप्ताह कई वकीलों को धमकी भरी कॉल आई. उन्होंने कहा, “खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने मुझे कॉल किया और कहा कि वे सुरक्षा में हुई चूक की जिम्मेदारी लेते हैं. उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि मैं न्यायाधीशों से यह कह दूँ कि वे मामले की सुनवाई न करें.”

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