बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में अपनी जूनियर सहकर्मी पायल तड़वी को खुदकुशी के लिए उकसाने की आरोपी तीन वरिष्ठ महिला डॉक्टरों की अपील पर वह शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. इन आरोपी डॉक्टरों ने सरकारी बीवाईएल नायर अस्पताल से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने की इजाजत मांगी है. पिछले साल अगस्त में, तीन डॉक्टरों हेमा आहुजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें बीवाईएल नायर अस्पताल में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया था, जहां तड़वी ने अपने छात्रावास के कमरे में खुदकुशी की थी.
अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के खत्म होने तक तीनों आरोपियों के मेडिकल लाइसेंस भी निलंबित कर दिये थे. तीन आरोपियों के वकील ए पोंडा ने जज साधना जाधव की सिंगल बेंच से गुरुवार को कहा कि तीनों डॉक्टरों को स्त्रीरोग-विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम वर्ष पूरा करना है, इसलिए उन्हें अस्पताल में प्रवेश की जरूरत है. विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने उनकी अपील का विरोध करते हुए कहा कि मामले के कई गवाह अब भी अस्पताल में काम कर रहे हैं.
डॉ. तड़वी मौत केस: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए गर्दन पर चोट के निशान, वकील बोला- सुसाइड नहीं, पायल का किया गया मर्डर
पोंडा ने कहा कि अदालत अस्पताल को, तीन डॉक्टरों को अस्पताल के स्त्रीरोग-विज्ञान विभाग की दूसरी इकाई में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकती है ताकि वे गवाहों से बात नहीं कर सकें. जज जाधव ने कहा कि चूंकि अदालत को मामले की गंभीरता का पता है, तो किसी की भी शिक्षा को रोकना सही नहीं होगा.
उन्होंने कहा, “यह सही है कि पीड़िता ने अपनी जिंदगी और पढ़ने का अधिकार गंवाया है लेकिन हम आरोपियों को भी उनकी पढ़ाई पूरी करने से नहीं रोक सकते.”अदालत ने कहा, “ हमारा समाज ‘आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर नहीं चलता है. उन्हें (आरोपियों को) भी उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए.”
डॉक्टर पायल तड़वी का सुसाइड नोट आया सामने, 'जातिसूचक' टिप्पणी से परेशान होकर कर ली थी खुदकुशी
बता दें कि तड़वी बीवाईएल नायर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष की छात्रा थी. उन्होंने 22 मई 2019 को अस्पताल परिसर में स्थित छात्रावास के अपने कमरे में खुदकुशी कर ली थी. सुसाइड नोट में तड़वी ने तीन वरिष्ठ डॉक्टरों को अपने उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार ठहराया था.
देखें Video: पायल तड़वी को सीनियर डॉक्टर नहीं करने देते थे डिलीवरी केस
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं