IRCTC घोटाला मामला: लालू यादव को राहत नहीं, कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को दी नियमित जमानत

आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में आरोपी लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए.

IRCTC घोटाला मामला: लालू यादव को राहत नहीं, कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को दी नियमित जमानत

खास बातें

  • लालू यादव को नहीं मिली जमानत.
  • आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी और राबड़ी देवी को जमानत.
  • सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था.
नई दिल्ली:

आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में आरोपी लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए. पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई ने जमानत का विरोध किया. मगर कोर्ट ने सीबीआई की विरोध याचिका खारिज कर दी और लालू प्रसाद यादव को छोड़ अन्य सभी को नियमित जमानत दे दी. बेल ख़ारिज करने की सीबीआई की अर्ज़ी को भी कोर्ट ने ख़ारिज किया. अब अगली तारीख़ 19 नवंबर दी गई है. अगली सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में होगी. ताकि लालू यादव भी वीडियो कांफ्रेंसिंग ज़रिए पेश होंगे. 

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कोर्ट रूम में तेजस्वी और राबड़ी देवी के अलावा प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता भी कोर्ट में मौजूद थे. पहले तो सीबीआई ने नियमित ज़मानत का विरोध किया और कहा कि अगर नियमित ज़मानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी. हालांकि,  तेजस्वी का पासपोर्ट कोर्ट ने जमा कराया. वहीं लालू यादव के ख़राब स्वास्थ्य की जानकारी कोर्ट में दी गई. 

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वहीं, ईडी केस में भी सभी आरोपियों की सुनवाई हुई. ईडी केस में सभी आरोपियों को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी. हालांकि, इसमें भी लालू यादव को जमानत नहीं मिली. इस केस में भी 19 नवंबर को ही अगली सुनवाई होगी और लालू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होंगे. 

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बता दें कि 31 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने लालू तेजस्वी और राबड़ी को जमानत दे दी थी.  ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे. तब पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी. जिसमें आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने रेलमंत्री के आदेश पर अपने पदों का दुरूपयोग किया. 

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पिछली सुनवाई में छह अक्‍टूबर के लिए लालू के खिलाफ प्रोडक्‍शन वारंट जारी किया गया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ना तो आरोपियों की रिमांड की मांग की और ना ही उनकी जमानत का विरोध किया था. पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में तेजस्‍वी और राबड़ी देवी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. अदालत ने इस मामले में तेजस्‍वी और राबड़ी के अलावा सभी अन्‍य आरोपियों को भी जमानत दी थी.

VIDEO: IRCTC घोटाला मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू यादव को छोड़ सबको नियमित बेल दी


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