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This Article is From Dec 09, 2015

पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा पर आरोप तय किए

पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा पर आरोप तय किए
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर और हथियारों के डीलर अभिषेक वर्मा पर आरोप तय कर दिए हैं।

दोनो पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलेगा। दोनों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन के फर्जी लेटरहेड के इस्तेमाल करने के आरोप हैं। इस मामले में सीबीआई ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में टाइटलर को कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

कोर्ट ने कहा कि दोनों पर IPC की 420, 471 और 120 B के अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8 के तहत मामला चलेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने शिकायत दी थी कि उनके लैटरहेड से पीएमओ को चिट्ठी लिखने का मामला सामने आया है। 2012 में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोप था कि दोनों ने एक चीनी कंपनी के अफसरों को वीजा दिलाने का झांसा दिया था और उन्हें केंद्रीय ग्रह राज्य मंत्री अजय माकन का लेटरहेड दिखाया गया था।

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