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This Article is From Jan 11, 2016

नेशनल हेराल्ड केस: एसोसिएट जनरल कंपनी से दस्तावेज पेश करने की मांग करती याचिका स्‍वीकार

नेशनल हेराल्ड केस: एसोसिएट जनरल कंपनी से दस्तावेज पेश करने की मांग करती याचिका स्‍वीकार
सुब्रमण्यम स्वामी का फाइल फोटो...
नई दिल्‍ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की वह याचिका मंजूर कर ली, जिसमें स्वामी ने एसोसिएट जनरल कंपनी के 6 विभागों से दस्तावेज पेश करने की मांग की है।

स्वामी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड केस में वित्त मंत्रालय, कारपोरेट अफेयर्स, डीडीए, इंकम टैक्स, ईडी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के दस्तावेज काफी अहम हैं। इसलिए कोर्ट इन्हें समन कर ये दस्तावेज पेश करने के आदेश दे।

दरअसल इसी केस में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 लोगों को समन जारी किया था और बाद में 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे मुकर्रर की है।

यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है जिसमें इन पर धोखधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वाघात का आरोप लगाए गए हैं। मजिस्ट्रेट ने इन्हें जमानत देते हुए कहा, 'आरोपी जाने-माने लोग हैं और इनके गहरे राजनीतिक आधार है और इनके देश छोड़कर भागने की कोई आशंका नहीं है।'

अपनी प्रतिक्रिया में स्वामी ने कहा कि उनका यह दावा कि वे जमानत नहीं लेंगे, गलत साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि वे जमानत नहीं लेंगे। अब क्या हुआ।

सोनिया-राहुल के लिए अदालत में पैरवी करने वाले कांग्रेस नेता एवं वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने बताया कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्‍यम स्‍वामी की दलीलें नहीं मानीं और सभी को बिना शर्त जमानत प्रदान की गई है। स्‍वामी ने सभी के पासपोर्ट जब्‍त करने की मांग की थी।


 

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