डाकघर से पासपोर्स से संबंधित काम...
नई दिल्ली:
डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई ट्वीट करके यह जानकारी दी. सुषमा ने ट्वीट किया, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र को कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू और झालवाड़ जैसे विभिन्न स्थानों में शुरू किया जाएगा. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, यह हमारा प्रयास है कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र जिनकी घोषणा पहले चरण में की गई थी वह 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएं. इसके साथ ही उन्होंने नए खोले गए इस केन्द्रों की सूची भी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की.
उन्होंने लिखा, हम इस चरण में राउरकेला, संबलपुर और कोरापुट में भी केन्द्र खोलने जा रहे हैं. आगरा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, आचार संहिता लागू होने के कारण मैं आगरा के बारे में जवाब नहीं दे सकती.
पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव, जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड को मान्यता
सरकार ने कुछ समय पहले ही पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बड़ा फेरबदल किया था. नए नियमों में जन्म प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र और माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के उल्लेख के बारे में कई बदलाव किए थे. अब से पहले जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते थे, उनको मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र लेना होता था, लेकिन अब आधार कार्ड में उल्लेखित जन्मतिथि को मान्यता दे दी गई है. आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्कूल का प्रमाणपत्र या फिर मतदाता पहचान पत्र को भी जन्म तिथि के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने लिखा, हम इस चरण में राउरकेला, संबलपुर और कोरापुट में भी केन्द्र खोलने जा रहे हैं. आगरा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, आचार संहिता लागू होने के कारण मैं आगरा के बारे में जवाब नहीं दे सकती.
पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव, जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड को मान्यता
सरकार ने कुछ समय पहले ही पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बड़ा फेरबदल किया था. नए नियमों में जन्म प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र और माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के उल्लेख के बारे में कई बदलाव किए थे. अब से पहले जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते थे, उनको मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र लेना होता था, लेकिन अब आधार कार्ड में उल्लेखित जन्मतिथि को मान्यता दे दी गई है. आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्कूल का प्रमाणपत्र या फिर मतदाता पहचान पत्र को भी जन्म तिथि के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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