कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में पाकिस्तान ने भारत को शुक्रवार को कॉन्स्यूलर एक्सेस का प्रस्ताव दिया है. अब भारत को प्रस्ताव पर जवाब देना है. कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. बता दें कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया था. है. इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी. भारत के हक में फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को कॉन्स्यूलर एक्सेस देने का आदेश भी दिया था. कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया था, लेकिन आईसीजे ने इसे खारिज कर दिया था.
Pakistani media: Pakistan offers consular access to Kulbhushan Jadhav tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/M76cmyicYA
— ANI (@ANI) August 1, 2019
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान को अपने फैसले (सजा-ए-मौत) की फिर से समीक्षा करनी चाहिए. नीदरलैंड में द हेग के 'पीस पैलेस' में सार्वजनिक सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ मे फैसला पढ़कर सुनाया था. 16 में से 15 जज, भारत के हक में थे.
उधर, जाधव पर फैसले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान कानून के हिसाब से काम करेगा. फैसले के अगले दिन इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा था, 'इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के फैसले की सराहना करता हूं कि उन्होंने कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी करने, रिहा करने और लौटाने का फैसला नहीं दिया. वह पाकिस्तान की जनता के खिलाफ अपराधों का गुनहगार है. पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे कार्यवाही करेगा.' बता दें, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी.
VIDEO: कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान देगा कॉन्स्युलर एक्सेस
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