नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता को आरोपी के तौर पर समन जारी करने के बारे में आज फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने 16 अक्टूबर को इस सिलसिले में अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा था।
शिकायतकर्ता के दो गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने कहा था कि दिग्विजय सिंह को आरोपी के तौर पर समन जारी करने के बारे में 2 नवंबर को आदेश सुनाया जाएगा।
गौरतलब है कि गडकरी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। दिग्विजय ने गडकरी पर आरोप लगाया था कि उनके और पार्टी के सांसद अजय संचेती के बीच व्यवसायिक संबंध हैं और संचेती ने बीजेपी अध्यक्ष को कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये दिए थे।
अदालत ने इससे पहले गडकरी और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव एवं राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव के बयान दर्ज किए थे। गडकरी ने अदालत में दर्ज कराए अपने बयान में संचेती के साथ किसी तरह के व्यवसायिक संबंध की बात से इनकार कर दिया था और कहा था कि दिग्विजय ने उनके खिलाफ पूरी तरह से झूठा और अपमानजनक आरोप लगाए हैं, ताकि कोयला खानों के आवंटन के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा सके।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने 16 अक्टूबर को इस सिलसिले में अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रखा था।
शिकायतकर्ता के दो गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने कहा था कि दिग्विजय सिंह को आरोपी के तौर पर समन जारी करने के बारे में 2 नवंबर को आदेश सुनाया जाएगा।
गौरतलब है कि गडकरी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। दिग्विजय ने गडकरी पर आरोप लगाया था कि उनके और पार्टी के सांसद अजय संचेती के बीच व्यवसायिक संबंध हैं और संचेती ने बीजेपी अध्यक्ष को कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये दिए थे।
अदालत ने इससे पहले गडकरी और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव एवं राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव के बयान दर्ज किए थे। गडकरी ने अदालत में दर्ज कराए अपने बयान में संचेती के साथ किसी तरह के व्यवसायिक संबंध की बात से इनकार कर दिया था और कहा था कि दिग्विजय ने उनके खिलाफ पूरी तरह से झूठा और अपमानजनक आरोप लगाए हैं, ताकि कोयला खानों के आवंटन के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा सके।
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