गर्भवती महिला को तीन किमी पैदल चलने को किया मजबूर, ओडिशा का पुलिस अधिकारी सस्‍पेंड

एक गर्भवती महिला और उसके पति की ओर से OIC पर उन्‍हें 'टार्चर' करने का आरोप लगाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.

गर्भवती महिला को तीन किमी पैदल चलने को किया मजबूर, ओडिशा का पुलिस अधिकारी सस्‍पेंड

प्रतीकात्‍मक फोटो

खास बातें

  • मयूरभंज जिले के एसपी की ओर से की गई कार्रवाई
  • OIC रीना बक्‍सल को बारीपदा हैडक्‍वार्टर अटैच किया
  • बाइक पर हेल्‍थ चेकअप के लिए जा रहे थे बिक्रम, उनकी गर्भवती पत्‍नी
मयूरभंज (ओडिशा):

हेलमेट चेकिंग अभियान के दौरान कथित तौर पर एक गर्भवती महिला को तीन किलोमीटर पैदल चलने के लिए 'मजबूर' करने पर एक सब इंस्‍पेक्‍टर को निलंबित कर दिया गया है. जिले के एसपी ने कदाचार और अपने कर्त्‍तव्‍य का ठीक से निर्वहन न करने के आरोप में यह कार्रवाई की है. ओडिशा के मयूरभंज जिले के एसपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सारत पुलिस स्‍टेशन की ऑफिसर इन चार्ज (OIC)  रीना बक्‍सल को 28 मार्च से तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं, उन्‍हें बारीपदा हैडक्‍वार्टर अटैच किया गया है. रीना को असिस्‍टेंट सब इंस्‍पेक्‍टर बीडी दासमोहापात्रा को चार्ज सौंपने का आदेश दिया गया है. एक गर्भवती महिला और उसके पति की ओर से OIC पर उन्‍हें 'टार्चर' करने का आरोप लगाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.

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जानकारी के अनुसार, गर्भवती महिला गुरुबरी अपने पति बिक्रम बिरुली के साथ बाइक पर हेल्‍थ चेकअप के लिए उडाला सबडिवीजनल अस्‍पताल जा रही थी, इस दौरान पुलिस ने उन्‍हें रोक लिया. बिक्रम ने तो हेलमेट पहन रखा था लेकिन गर्भवती महिला ने हेलमेट नहीं पहना था. जब‍ बिक्रम ने कहा कि उनकी पत्‍नी ने स्‍वास्‍थ्‍य कारणों से हेलमेट नहीं पहना है तो OIC ने इस पर ध्‍यान नहीं देते हुए ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन के लिए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत 500 रुपये का फाइनल ठोक दिया. यह भी आरोप है कि OIC रीना ने बिक्रम को जुर्माना भरने के लिए पत्‍नी को मौके पर ही छोड़कर नजदीकी पुलिस स्‍टेशन जाने के लिए विवश किया. हालांकि भीषण गर्मी के बीच महिला भी अपने पति के साथ पैदल तीन किलोमीटर चली. जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने संबंधित अधिकारी को सस्‍पेंड करने का आदेश दिया है.