
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी के एडमिशन की प्रक्रिया अभी कुछ और दिनों के लिए टल सकती है। पहले 15 तारीख से यह प्रक्रिया शुरू होनी थी, फिर 17 तारीख तय हुई, लेकिन अब अदालत का फैसला आने के बाद ही दाखिले शुरू होंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नर्सरी एडमिशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं, दिल्ली सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि कोर्ट का आदेश आने के बाद ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी।
वहीं स्कूलों ने कोर्ट के सामने कहा कि दिल्ली के उप राज्यपाल का फैसला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह स्कूलों की स्वायत्तता के खिलाफ है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट के सामने कहा कि स्कूल से घर की दूरी का फॉर्मूला कहीं और से नहीं लाया गया है और यह स्कूल रिकॉगनिशन एक्ट की गाइडलाइंस में है।
दरअसल, उप राज्यपाल ने प्रइवेट स्कूलों में 20 फीसदी के मैनेजमेंट कोटा को खत्म करने और स्कूल से घर की दूरी को एडमिशन का आधार बनाए जाने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस पर ही मुहर लगा रखी है। निजी स्कूलों ने इसके खिलाफ हाइकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी।
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