
शाहनवाज हुसैन की फाइल फोटो
मुंबई:
गोवंश हत्या पर बंदी महाराष्ट्र में लगी, बवाल पूरे देश सहित बीजेपी में भी मचा हुआ है। पार्टी के कई नेता खुद और मांसाहार के बीच फासला, पब्लिक करने में जुटे हैं। इस कड़ी में अब जुड़े हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज़ हुसैन।
मुंबई स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शाहनवाज़ हुसैन ने कहा मैं बीफ नहीं खाता, पहले भी कभी नहीं खाया। हम इस देश में एक साथ रहते हैं, हमारा इरादा किसी को आहत करने का नहीं है। सरकार संविधान के दायरे में ही रहकर काम करेगी। जिन्हें गोवंश हत्या बंदी कानून के तहत नुकसान उठाना पड़ा है, उनके रोज़गार के लिए हम कोशिश करेंगे।
गौऱतलब है कि बीफ बैन को लेकर बीजेपी में भी बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि बीफ खाने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
इस बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गोमांस खाने का समर्थन किया और यहां तक कहा कि नकवी का बयान 'अरुचिकर' है और वो खुद बीफ खाते हैं। बाद में बवाल बढ़ने पर उन्होंने दोष मीडिया पर मढ़ते हुए कहा था कि उनके बयान का ग़लत मतलब निकाला गया।
महाराष्ट्र में गोवंश हत्या बंदी कानून लागू होने के बाद राज्य भर में गाय बैलों की हत्या करना, उनका मांस खाना या बेचना सभी गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये दंड का प्रावधान है।
लेकिन एक हकीकत ये भी है कि कानून लागू करते वक्त महाराष्ट्र सरकार ने गौशालाओं से लेकर कई अन्य उपायों को लागू करने की बात कही थी, लेकिन हक़ीकत में कुछ हुआ नहीं है।
मुंबई स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शाहनवाज़ हुसैन ने कहा मैं बीफ नहीं खाता, पहले भी कभी नहीं खाया। हम इस देश में एक साथ रहते हैं, हमारा इरादा किसी को आहत करने का नहीं है। सरकार संविधान के दायरे में ही रहकर काम करेगी। जिन्हें गोवंश हत्या बंदी कानून के तहत नुकसान उठाना पड़ा है, उनके रोज़गार के लिए हम कोशिश करेंगे।
गौऱतलब है कि बीफ बैन को लेकर बीजेपी में भी बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि बीफ खाने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
इस बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गोमांस खाने का समर्थन किया और यहां तक कहा कि नकवी का बयान 'अरुचिकर' है और वो खुद बीफ खाते हैं। बाद में बवाल बढ़ने पर उन्होंने दोष मीडिया पर मढ़ते हुए कहा था कि उनके बयान का ग़लत मतलब निकाला गया।
महाराष्ट्र में गोवंश हत्या बंदी कानून लागू होने के बाद राज्य भर में गाय बैलों की हत्या करना, उनका मांस खाना या बेचना सभी गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये दंड का प्रावधान है।
लेकिन एक हकीकत ये भी है कि कानून लागू करते वक्त महाराष्ट्र सरकार ने गौशालाओं से लेकर कई अन्य उपायों को लागू करने की बात कही थी, लेकिन हक़ीकत में कुछ हुआ नहीं है।
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