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This Article is From Oct 29, 2018

अब NRI भी फाइल कर सकेंगे आरटीआई, सरकार ने अपना रुख बदला

सरकार ने अपना रूख बदलते हुए कहा कि अब प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी देश में सूचना का अधिकार अधिनियम  (RTI) के तहत आवेदन देकर प्रशासन से जुड़ी जानकारी लेने का हक होगा.

अब NRI भी फाइल कर सकेंगे आरटीआई, सरकार ने अपना रुख बदला
सरकार का कहना है कि NRI भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं.
नई दिल्ली: सरकार ने अपना रूख बदलते हुए कहा कि अब प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भी देश में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत आवेदन देकर प्रशासन से जुड़ी जानकारी लेने का हक होगा.  कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आठ अगस्त, 2018 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि एनआरआई आरटीआई कानून के तहत अर्जी देने के लिए पात्र नहीं हैं. गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा ने यह रेखांकित करते हुए हाल ही में लिखा था कि पारदर्शिता कानून के तहत प्रत्येक भारतीय को सूचना पाने का अधिकार है.

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इसके बाद ही मंत्रालय ने अपने रूख में सुधार किया है. मंत्रालय ने इससे पहले अपनी प्रतिक्रिया में कहा था, ‘‘सिर्फ भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सूचनाएं मांगने का अधिकार है. एनआरआई आरटीआई के तहत अर्जी देने के लिए पात्र नहीं हैं''.  इस संबंध में नयी और सुधार के साथ प्रतिक्रिया को लोकसभा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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