नई दिल्ली:
भाजपा के दो पूर्व सांसदों एवं लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधीन्द्र कुलकर्णी को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 के नोट के बदले वोट मामले में जमानत प्रदान कर दी। साथ ही दो अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति एमएल मेहता ने मामले में भाजपा सांसद अशोक अर्गल को अग्रिम जमानत भी दे दी। अर्गल को मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने तलब किया है। न्यायमूर्ति मेहता ने भाजपा के पूर्व सांसदों फगन सिंह कुलस्ते और महावीर सिंह भगोरा सहित जेल में बंद पांच आरोपियों को जमानत प्रदान करते हुए कहा, सभी याचिकाकर्ताओं को दो दो लाख के निजी मुचलके एवं जमानत राशि पर जमानत स्वीकार की जाती है। अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि जरूरत पड़ने पर वे जांच सहयोग दे। साथ ही अर्गल से कहा गया कि वह पेशी की तारीख पर सुनवाई अदालत में उपस्थित हो। जिन अन्य लोगों को जमानत प्रदान की गयी है उनमें राज्यसभा सांसद अमर सिंह के पूर्व सहयोगी संजीव सक्सेना और कथित भाजपा कार्यकर्ता सुहैल हिन्दुस्तानी शामिल हैं। सभी छह आरोपियों को सुनवाई अदालत ने जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इन छह आरोपियों को जमानत तब प्रदान की जब दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि उसे इन लोगों की जमानत पर छोड़े जाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अब उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।
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