नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जिन क्रेताओं ने विवादास्पद नोएडा आवासीय परियोजना में निवेश किया था वे बिल्डरों से अपने पूरे धन को ब्याज सहित वापस पाने के पात्र होंगे। न्यायाधीश जीएस सिंघवी तथा एके गांगुली की खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी। न्यायालय ने कहा कि क्रेताओं को अपना धन उचित ब्याज दर के साथ वापस मिलना चाहिए और अगर बिल्डर पूर्व भुगतान से इनकार करते हैं तो वे उचित कानूनी उपचार लेने को आजाद होंगे। इस आदेश का फायदा 6000 से अधिक लोगों को मिलेगा जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली तथा अन्य प्रमुख बिल्डरों के आवासीय परिसरों में फ्लैट बुक करवाए थे। उल्लेखनीय है कि इसी खंडपीठ ने छह जुलाई को ग्रेटर नोएडा भूमि प्राधिकार द्वारा 156 हेक्टेयर से अधिक भूमि के अधिग्रहण को खारिज कर दिया था।
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