यह ख़बर 31 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

ग्रे. नोएडा में 170 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण रद्द

खास बातें

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा की एक और ज़मीन पर कब्जा रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि गुलिस्तानपुर की 170 हेक्टेयर जमीन किसानों को लौटाई जाए।
इलाहाबाद:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा की एक और ज़मीन पर कब्जा रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि गुलिस्तानपुर गांव की 170 हेक्टेयर जमीन किसानों को लौटा दी जाए। 2008 में सरकार ने औद्योगिक विकास के नाम पर ये ज़मीन ली थी। किसान इसके ख़िलाफ़ थे और उन्होंने 58 याचिकाएं दायर की थीं। अब हाईकोर्ट का फैसला माया सरकार के लिए एक और झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर फ़ैसले के बाद ग्रेटर नोएडा में किसानों ने जमकर खुशियां मनाईं। बच्चों से लेकर महिला और बुजुर्गों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाच-गाना किया और हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि इससे उन्हें राहत मिली है।   

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