सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से घटा कर 58 साल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार किया है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा को बताया कि अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 साल से घटा कर 58 साल करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1997 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ा कर 60 साल की गई थी।
एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्य सरकारों की अपने कर्मचारियों के लिए अपनी सेवा शर्तें होती हैं। सिंह का ध्यान हरियाणा सरकार के अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 साल से घटा कर 58 साल करने के हालिया निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया था।
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री ने कहा कि देश में सभी राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के लिए एकल सेवानिवृत्ति आयु सीमा नीति तय करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिटायरमेंट की उम्र के संबंध में लिया गया निर्णय संबंधित राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड आदि की जरूरतों पर निर्भर करता है।
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