प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
अंतिम छोर की यात्रा के लिए संपर्क के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शे के मार्ग की बाधा को दूर करते हुए परिवहन मंत्रालय ने ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने के लिए परमिट से छूट दे दी है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यों में चलने के वास्ते परमिट हासिल करना ई-गाड़ियों एवं ई-रिक्शों के लिए बहुत बड़ी बाधा साबित हो रही है. अब वे बिना किसी बाधा के पूरे देश में चल सकते हैं.
वैसे राज्य सरकारें विशेष क्षेत्रों एवं रास्तों पर इन वाहनों के चलने के संबंध में उपयुक्त कानूनों के तहत पाबंदी लगा सकती हैं. मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'केंद्र सरकार एतद् द्वारा आदेश देता है कि उक्त अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम, 1988) की धारा 66 की उपधारा एक के प्रावधान ई-कार्ट और ई-रिक्शा की श्रेणी के वाहनों पर लागू नहीं होंगे.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यों में चलने के वास्ते परमिट हासिल करना ई-गाड़ियों एवं ई-रिक्शों के लिए बहुत बड़ी बाधा साबित हो रही है. अब वे बिना किसी बाधा के पूरे देश में चल सकते हैं.
वैसे राज्य सरकारें विशेष क्षेत्रों एवं रास्तों पर इन वाहनों के चलने के संबंध में उपयुक्त कानूनों के तहत पाबंदी लगा सकती हैं. मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'केंद्र सरकार एतद् द्वारा आदेश देता है कि उक्त अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम, 1988) की धारा 66 की उपधारा एक के प्रावधान ई-कार्ट और ई-रिक्शा की श्रेणी के वाहनों पर लागू नहीं होंगे.'
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