यह ख़बर 05 नवंबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

ताज कॉरिडोर मामले में माया को राहत, नहीं चलेगा मुकदमा

खास बातें

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताज कॉरिडोर मामले में कहा कि मायावती पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मायावती के खिलाफ छह पीआईएल दायर हुई थीं।
लखनऊ:

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताज कॉरिडोर मामले में कहा कि मायावती पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मायावती के खिलाफ सात पीआईएल दायर हुई थीं।

मायावती के वकील सतीश मिश्रा ने मीडिया से कहा कि सात पीआईएल जो दायर की गई थीं उस पर कोर्ट ने आदेश दिया है। मिश्रा ने कहा कि जो भी पीआईएल दायर हुई थीं वह राजनीतिक द्वेश से दायर की गई थीं। उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने मेरिट के आधार पर यह केस खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि यूपी के राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने मायावती पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को इज़ाजत नहीं दी थी जिसका उस वक्त विरोध हुआ था।

इसके बाद अदालत में राज्यपाल के आदेश के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक पीआईएल दायर कर दी गई थी जिसपर आज फैसला आना है। ताज कॉरिडोर मामले में 175 करोड़ के घोटाले का आरोप है।

करीब 10 साल पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती बतौर मुख्यमंत्री ताजमहल से एतमातुदौला के मकबरे को जोड़ने के लिए यमुना के किराने कॉरिडोर बनवा रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ग़लत माना और सीबीआई को इसकी जांच सौंपी।

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सीबीआई ने मायावती के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर ली, लेकिन राज्यपाल से उसे मायावती पर मुक़दमा चलाने की इजाज़त नहीं मिली। इस मामले के याचिकाकर्ता ने गैरकानूनी बताया था। अब आज सैकड़ों करोड़ के घोटाले के इस मामले में फ़ैसला आ गया है।